Homesexuality and Unnatural Sex Relations-13 : अप्राकृतिक यौन संबंध या समलैंगिकता -क्राइम के मामले

      अप्राकृतिक यौन संबंध या समलैंगिकता से जुड़े क्राइम के न जाने कितने ही ऐसे  मामले हैं, जिन्होंने सभ्य समाज को हिलाकर रख दिया है। अगर हम इन मामलों का अध्ययन करेंगे तो स्वयं सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ये मामले इंसानी जीवन के लिए कितने आत्मघाती है। अप्राकृतिक यौन संबंध इंसान को क्या से क्या बनाकर छोड़ते हैं तथा इनअप्राकृतिक यौन संबंध या समलैंगिकता सामने आते हैं। इस अध्याय में आइए हम ऐसे ही कुछ मामलों का अध्ययन करते हैं ः

इंटरनेट पर समलिंगी रिश्ता, फिर ठगीे

ठार्ेि पुलिस ने पिछले दिनों एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो इंटरनेट के जरिए लोगों से होमो रिलेशंस बनाता था और फिर मुंबई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के जरिये उन्हें धमकाकर उनसे रुपयों की उगाही करता था। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर अशोक टेमकर को सलीम सैयद शेख, शिराज शेख, साजिद खान, मोहसिन शेख एवं अजहर उर्फ राहुल सिद्दीकी के साथ ठार्ेि पुलिस के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल की कैद में रखा गया और सख्त पूछताछ की गई। अशोक टेमकर मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में ड्यूटीरत था। वह कांस्टेबल पुलिस सेवा में भर्ती हुआ था और विभागीय परीक्षा पास कर सब इंस्पेक्टर बना था। 

गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने एक लाख 55 हजार रुपये की नकदी जब्त की। इस गिरोह ने सात-आठ लोगों को अपना शिकार बनाया। गिरफ्तार सलीम सैयद शेख गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया और वह पुलिस के खबरी के रूप में भी काम करता था। 

ठार्ेि पुलिस के अडिशनल कमिश्नर प्रशांत बुरडे के मुताबिक गिरोह का सदस्य अजहर उर्फ राहुल सिद्दीकी इंटरनेट मैसेंजर के जरिए लोगों से समलैंगिक संबंध के लिए दोस्ती करता था। बात आगे बढ़ने पर राहुल झांसे में आये युवक से दादर और माटुंगा के आस-पास कहीं सुनसान जगह पर मिलता था। फिर दोनों कहीं एकांत में बैठकर एक-दूसरे का आलिंगन करते थे। 

उसी दौरान गिरोह के अन्य सदस्य वहां पहुंच झांसे में आये युवक को रंगे हाथों पकड़ते थे। झांसे में आया युवक डर जाता था और फिर गिरोह के सदस्य से मिन्नत करता था। गिरोह का सदस्य उसे लेकर दूर खड़े सब इंस्पेक्टर अशोक टेमकर के पास लाता था। इसके बाद पुलिसिया रौब झाड़ते हुए टेमकर डरे हुए युवक से रुपयों की उगाही करता था।

      अननैचरल सेक्स करने पर पति फंसा

यह घटना 13 दिसंबर, 2013 को दिल्ली में पति के अपनी ही पत्नी का रेप करने और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का चाैंकाने वाला मामला सामने आया था। एक नवविवाहित महिला ने अपने पति पर हनीमून के दौरान उससे जबरदस्ती करने और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। 23 साल की इस महिला ने पालम थाने में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 

महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने बैंकॉक में हनीमून मनाने के दौरान उसके साथ जबरन और आप्राकृतिक सेक्स किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फिलहाल आरोपी पति फरार है। आरोपी एक मल्टी नेशनल आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम करता है। पीड़िता महिला से उसकी शादी 29 नवंबर, 2013 को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक पुनीत भारद्वाज के साथ हुई थी। ये शादी उसके घरवालों ने तय की थी। शादी के दो दिन बाद एक दिसंबर को वह पुनीत के साथ हनीमून मनाने के लिए बैंकाक गई। यहां पर उसके पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए। उसने इसका कई बार विरोध किया लेकिन इसके बावजूद पुनीत उसके साथ जबरन संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस दौरान उसके पति ने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। अनजान शहर होने की वजह से वह इसकी शिकायत वहां पुलिस में नहीं कर सकी।  9 दिसंबर को जब वह दिल्ली वापस लौट आई तो उसने इस बात की जानकारी सबसे पहले अपने ससुरालवालों को दी लेकिन उन्होंने इस पर अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। जब वह अपने माता-पिता के घर गई तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसने अपने परिजनों के साथ पालम थाने जाकर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़िता को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल जांच में उसके साथ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की पुष्टि हो गई है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है।

दबंग नेता का मामला

हमारे यहां के दबंग नेता किस तरह सत्ता और पॉवर का उपयोग कर मासूमों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, यह घृर्तिि क्राइम इसका उदाहरर् िहै। अगस्त, 2013में हुए इस क्राइम में हरियार्ाि के दबंग नेता और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने अपनी हवस और मौज-मस्ती के लिए अपनी एयरवेज कंपनी की एयर होस्टेस खूबसूरत गीतिका को इतना प्रताड़ित किया कि गीतिका ने खुद मौत के गले लगा लिया। गीतिका के सुसाइड के बाद गोपाल कांडा के कांडों से पर्दाफाश होने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि कांडा ने गीतिका के साथ न सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि वह उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स भी करता था। पुलिस से बचने के लिए गोपाल कांडा ने काफी दांव-पेंच अपनाए। आखिरकार हारकर गोपाल को दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पर् िकरना पड़ा। बाद में वह जमानत पर छूट गया तथा उसने एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गीतिका के साथ दरिंदगी जैसा व्यवहार किया जाता था। शायद यह भी खुदकुशी की वजह रही होगी। गीतिका के वैजिनल स्वैब को प्रिजर्व कर डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। 

      करजात का शेल्टर होम  

मुंबई के नजदीक करजात के शेल्टर होम का मामला काफी गर्माया। इस शेल्टर होम में 5 गरीब बच्चों के साथ बदसलूकी और यौन शोषर् िके मामले सामने आए। यहां रहने वाले बच्चों ने जब पुलिस को आपबीती सुनाई, तो हर कोई भौंचक्का रह गया। बच्चों ने बताया कि उनके साथ अप्राकृतिक यौन व्यवहार किया जाता था। जब उन्हें भूख लगती, तो जानवरों का मल खिलाया जाता था। इतना ही नहीं, जबरन बनाए गए शारीरिक संबंधों को फिल्माया भी जाता था। और तो और, लड़कियों को आश्रम में बिना कपड़ों के रखा जाता था। बच्चों की शिकायत पर पुलिस ने शेल्टर होम के संस्थापक अजित दाभोलकर और प्रबंधक ललिता टोंडे को गिरफ्तार किया था।

    चंद्रप्रभा आश्रम का मामला

 मुंबई से 100 और कर्जत से करीब 17 किलोमीटर दूर पहाडी इलाके में चंद्रप्रभा आश्रम का मामला भी काफी गर्माया था। यहां रहने वाले बच्चों के परिजनों ने शिकायत की थी कि आश्रम में उनके बच्चों का यौन शोषर् िहो रहा था,  जिसके बाद पुलिस ने यहां छापा मारा था। यहां रह रहे बच्चों ने पुलिस को बताया था कि दाभोलकर और ललिता टोंडे ने 11 से 15 साल की उम्र की लड़कियों और एक लड़के का कथित तौर पर यौन शोषर् िकिया। ये दोनों बच्चों को अश्लील फिल्में दिखाने से लेकर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे और उसे फिल्माते भी थे। बच्चों से शारीरिक श्रम कराया जाता था और मारपीट भी की जाती थी। पुलिस ने दाभोलकर और ललिता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।  दूसरी ओर, मामले का खुलासा होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। शिवसेना के स्थानीय नेता नीलम गोहरे ने मामले की सीआईडी जांच कराने की मांग की थी।

आसाराम और नारायण साईं

बापू और संत के नाम से प्रख्यात हो चुके आसाराम इस समय नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जेल में बंद हैं।  16 जनवरी, 2014 को गांधीनगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट  में उनके इस कृत्य से भी पर्दा उठा है कि उन्होंने सात लड़कियों से अप्राकृतिक सेक्स किया था। 1000 पेज की चार्जशीट के मुताबिक आसाराम सूरत की पीड़िता (जिसने केस दर्ज कराया है) और अन्य 6 लड़कियों के साथ ओरल सेक्स (धारा 377) के तौर पर अप्राकृतिक सेक्स भी किया करते थे। 

आसाराम के बेटे नारायण साई भी इस समय जेल में बंद हैं तथा उनके खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इनमें दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, यौन उत्पीडन, जबरन रोक कर रखने, घातक हथियारों के साथ दंगा करने के आरोप हैं। पिता-पुत्र फिलहाल जेल में हैं और उन पर इस तरह के घिनौने आरोपों में मुकदमा चल रहा है।

गोद ली नाबालिग से दुष्कर्म, सजा-ए-मौत  

यह घटना 26 सितंबर, 2012 की है। एक सात वर्षीय बच्ची को गोद लेने के बाद उसी के चाचा ने उससे दुष्कर्म किया और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और बाद में उसकी हत्या कर दी। अदालत ने चाचा सेंगर को फांसी की सजा सुनाई थी, वहीं उसकी चाची बेबी को उम्रकैद की। यह मामला इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र का था। बेबी पर हत्याकांड की साजिश रचने और उसे अमली जामा पहनाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार बच्ची से दुष्कर्म व अप्राकृतिक सेक्स करने के बाद उसे बुरी तरह पीटा भी गया था। उसके अलग-अलग अंगों पर कुल 31 घाव मिले। इनमें से कुछ घाव पुराने भी थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि हत्याकांड से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया था।

बच्ची के असली माता-पिता उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बच्ची को उसकी हत्या से करीब चार माह पहले ही उसके चाचा और चाची ने गोद लिया था, क्योंकि उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। चाचा-चाची ने बच्ची को गोद लेते वक्त उसके माता-पिता को भरोसा दिलाया गया था कि उसकी बढ़िया परवरिश की जाएगी और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सेंगर व उसकी पत्नी ने बच्ची के साथ बुरी तरह मारपीट करने के साथ उसे अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दिया था।

स्वामी नित्यानंद

सीआईडी ने स्वामी नित्यानंद के खिलाफ बैंगलुरू की रामानगरम् अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें दावा किया गया था कि नित्यानंद ने महिलाओं के अलावा अपने एक विदेशी भक्त के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। कर्नाटक के बिदादी आश्रम के अलावा अमेरिका के कुछ शहरों में उसने अपने इस भक्त के साथ अप्राकृतिक सेक्स संबंध बनाए थे।

सीआईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में साफ कहा गया था कि प्राप्त सबूतों में यह बात सामने आई थी कि नित्यानंद अप्राकृतिक सेक्स भी करते थे। विदेशी भक्त की पहचान गुप्त रखी गई थी। सीआईडी के अधिकारियों ने उसके साथ की गई बातचीत का वीडियो रिकार्ड कर लिया था। इसे भी अदालत में बतौर सबूत पेश करने की बात कही गई थी।

अधिकारियों के मुताबिक, नित्यानंद केस में यह पहला मामला था जब किसी पुरूष भक्त ने आगे बढ़ कर एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता वर्तमान में अमेरिका में रहता है। उसने कहा था कि स्वामी ने अपने आश्रम में कम से कम छह बार उसके साथ कुकर्म किया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया था। स्वामी नित्यानंद का असली नाम राजशेखर है। वह तमिलनाडु के थिरुनामलाई का रहने वाला है। नित्यानंद स्वामी का थिरुनामलाई और बैंगलोर में बहुत बड़ा आश्रम था। यहीं पर इन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कैमरे में कैद किया गया था।

महिला के कपड़े पहनकर इंस्पेक्टर साहब 

यह मामला 22 जनवरी, 2014 को प्रकाश में आया था। मुंबई के चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में दो युवकों ने वहां के पुलिस इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया था कि इंस्पेक्टर ने उनके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया था। अप्राकृतिक सेक्स करते समय उसने महिलाओं के कपड़े पहने। इस मामले में चाैंकाने वाली बात यह थी कि शिकायत दिए जाने के तीन महीने बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल यह मामला अक्टूबर, 2013 का था, जब दो युवकों ने इंस्पेक्टर महेश जाधव पर संगीन आरोप लगाया था। युवकों के मुताबिक, इंस्पेक्टर ने उनसे थाने के अंदर कई बार अप्राकृतिक सेक्स किया था। इस दौरान इंस्पेक्टर महिला के कपड़े में बाकायदा तैयार होता था और फिर युवा लड़कों का यौन शोषर् िकरता था।

पीड़ित युवकों का कहना था कि इंस्पेक्टर ने पहले उन्हें अपने केबिन में बुलाया और उनसे छेड़छाड़ करनी शुरू की। इसके बाद उसने पुलिस यूनिफॉर्म उताकर एक बैग से महिला के कपड़े निकले और पहन लिए। बाद में वह तैयार होने लगा। इंस्पेक्टर ने लिपस्टिक और काजल लगाया फिर डांस करने लगा। बाद में उसने उन युवकों के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। 

आश्रम संचालक की करतूत

 क्राइम ब्रांच ने सलखिया आश्रम में बच्चों से अप्राकृतक कृत्य करने का मामला काफी गर्माया था। इस मामले के फरार आरोपी रामानंद सरस्वती को  बिलासपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। वहीं आरोपी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे घरघोड़ा न्यायलय में पेश करने के बाद जेल दाखिल करा दिया गया था। पुलिस की टीम गिरफ्तार बाबा को पकड़कर पहले लैलूंगा ले गई थी, जहां पूछताछ के बाद रविवार को उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर घरघोड़ा न्यायालय में पेश किया गया था। जिसके बाद उसे वहां से जेल भेज दिया गया था। 

गौरतलब हो कि लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम सलखिया में स्वामी रामानंद सरस्वती द्वारा गुरुकुल आश्रम का संचालन किया जाता था। बताया गया कि आश्रम में करीब 319 बच्चे अध्ययन करते थे।  13 मई, 2014 को गुरुकुल आश्रम के बच्चों के साथ गुरु द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया था। मामले का खुलासा होने के बाद आश्रम का गुरू रामानंद सरस्वती फरार हो गया था। पुलिस ने फरार आरोपी आश्रम संचालक के खिलाफ धारा 377, 506 बी व पास्को एक्ट धारा 4ए8 ए 9 च के तहत अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की थी। वहीं एसपी राहुल भगत ने मामले को गंभीरता लेते हुए पुलिस की तीन पार्र्टी बनाकर फरार रामानंद सरस्वती को गिरफ्तार करने रवाना किया था। रवाना हुई टीम में क्राइम ब्रांच प्रभारी अरूर् िनेताम सहित क्राइम टीम के अलावा लैलूंगा पुलिस भी साथ थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने खोजबीन करते हुए आरोपी रामानंद सरस्वती को बिलासपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था।

रामानंद सरस्वती की खोज में निकली पुलिस टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस की मानें तो फरार बाबा के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के पूर्व ही वह वहां से फरार हो जाता था। दबिश देने गए मकान में पूछताछ करने पर दूसरे स्थान में होने की जानकारी दी जाती थी। जिसके बाद पुलिस बताए स्थान पर दबिश देती, लेकिन उससे पूर्व ही आरोपी बाबा वहां से भी फरार हो जाता था। पुलिस आरोपी बाबा की खोज में कई स्थानों पर जुटी थी, लेकिन पुलिस की टीम फरार आरोपी को पकड़ ही नहीं पाई थी। वहीं आरोपी बाबा एक बार फिर दूसरे स्थान भागने की कोशिश करता, उससे पूर्व ही पुलिस की टीम ने उसे बिलासपुर स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल दाखिल कराया गया था।

सांसद पर केस

यह जौनपुर से बसपा सांसद धनंजय सिंह का मामला है। धनंजय सिंह को पहले पत्नी जागृति के द्वारा नौकरानी राखी की हत्या करने के मामले में सबूत मिटाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन पर रेलवे में काम करने वाली एक महिला ने बंदूक की नोक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में ही दिल्ली पुलिस ने 25 नवंबर, 2013 को अब धनंजय सिंह के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की भी धाराएं जोड़ दी थीं।

दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी अदालत को दी थी। पुलिस ने अदालत को बताया था कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो बयान दिया था उसके आधार पर धनंजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) का आरोप भी जोड़ दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जिस समय पीड़िता के साथ ये वारदात हुई, उस समय वह गर्भवती थी। इसलिए पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ धारा 376 (ई) भी जोड़ दी थी।

जब फंसे पूर्व मंत्री

नौकर के कथित यौन शोषर् िके आरोप में मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राघवजी का मामला सर्वविदित है। उन्हें नौ जुलाई, 2013 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। हालांकि राघवजी के वकील के जरिए उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था और वे बेकसूर थे। याचिका में कहा गया था कि भाजपा से निलंबित नेता शिवशंकर पटेरिया तत्कालीन वित्तमंत्री राघवजी से किसी राज्यस्तरीय पद की मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक करोड़ रुपए का लालच भी दिया था, जिससे इनकार करने पर उन्हें उनके नौकर राजकुमार के साथ साजिशन फंसाया गया था।

उस समय राघव जी का राजनीतिक करियर लगभग 65 वर्ष का था। भोपाल की हबीबगंज थाना पुलिस ने सात जुलाई, 2013 को उनके नौकर राजकुमार दांगी की शिकायत पर अपराध दर्ज किया था। इसके दो दिन बाद पुलिस ने राघवजी को कोहेफिजा इलाके के राशिप्रभा अपार्टमेंट के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर 10 जुलाई को जिला न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।

जब जज साहिबा भड़कीं

दिल्ली की एक अदालत ने 23 फरवरी, 2012 को एक छह वर्षीय बच्ची के साथ अप्राकृतिक सैक्स करने वाले तीस वर्षीय युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश जब यह सजा सुना रही थीं तब वे किस कदर रोष की गिरफ्त में थीं उसका अंदाजा उनके द्वारा कहे गये इन शब्दों से लगाया जा सकता है ः बच्चों के यौन शोषर् िकरने वालों को नपुंसक बना देना ही सबसे उपयुक्त सजा है, लेकिन कोर्ट के हाथ बंधे हंैं, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। बलात्कारियों के प्रति ऐसा गुस्सा आम सजग जनों के बीच भी अक्सर देखा जाता है। अबोध बच्ची का अपहरर् िकर उसका यौन शोषर् िकरने वाला यह दरिंदा कोई गैर नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार था। देश में शायद ऐसा पहली बार देखने-सुनने में आया कि अपना फैसला सुनाते समय किसी जज की व्यक्तिगत पीडा उजागर हुई हो। भारत वर्ष में जब एक न्यायाधीश को यह कहने को विवश होना पडा है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वालों को नपुंसक बना देना चाहिए।

कुत्ते का रेप, नहीं मिली जमानत 

पशुओं से सेक्स को लेकर कुछ अजीबोगरीब बातें भी प्रचलन में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरावस्था में मादा डंकी के साथ सेक्स कर लिया जाए तो फिर पिंपल्स नहीं निकलते। शेर के साथ सेक्स करने से एड्स और हाथी के साथ सेक्स करने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। कुछ ऐसी ही बातों के चलते मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर ने 30 अगस्त, 2009 को एक कुत्ते से अप्राकृतिक सेक्स कर डाला। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को अदालत में पेश कर दिया, जहां उसकी जमानत नहीं हुई तथा उसे जेल भेज दिया गया। इस टैक्सी ड्राइवर ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन वहां से भी उसे जमानत नहीं मिल सकी। अदालत ने इस मामले को बहुत ही गंभीर माना।

यह कुत्ता दरअसल पालतू था। इसकी मालकिन ने पुलिस मेंे बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा था तथा बाद में  ताड़देव से आरोपी टैक्सी ड्राइव महेश कामत को गिरफ्तार कर लिया था। कुत्ते का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने कामत के खिलाफ धारा-377  और जानवरों के खिलाफ क्रूरता रोकने के कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। दूसरी ओर कामत का कहना था कि कुत्ता पालतू नहीं था। उसे गलत तरीके फंसाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कामत की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ काफी सबूत हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कामत के ऊपर जिस अपराध का आरोप है वह इलाके के लोगों को व्यथित करने वाला है और यह जानवरों के खिलाफ क्रूरता भी है। इस मामले में सबूत के तौर पर पुलिस के पास कुत्ते की मेडिकल रिपोर्ट और कुत्ते की मालकिन होने का दावा करने वाली एकमात्र गवाह का बयान ने कानून को अपना काम करने दिया। 

पति को मार डाला

यह घटना 19 सितंबर, 2011 की है। इंटरनेट पर अश्लील फिल्में देख-देखकर पति पत्नी से आए दिन अप्राकृतिक यौन संबंधों की मांग करने लगा। जब वह रोज-रोज ऐसे संबंध बनाने पर तुल गया तो पत्नी ने उसकी हत्या कर दी।  यह घटना मध्यप्रदेश के जिला सारर्ीि स्थित कोयला क्षेत्र पाथाखेड़ा के प्रेमनगर में हुई। पति की हत्या करने के बाद महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ पुलिस थाने पहुंची और आत्मसमर्पर् िकर सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

कोयला क्षेत्र में काम करने वाला रामचरर् िनामक व्यक्ति इंटरनेट पर अश्लील फिल्में अपलोड कर उनके अनुसार अपनी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंधों के लिए बाध्य करता था। इससे महिला परेशान थी। एक रात जब रामचरर् िने पत्नी को ऐसे ही कृत्य के लिए बाध्य किया, तो पत्नी ने इसका विरोध किया। इस पर वह मारपीट पर उतारू हो गया और एक बड़ा-सा पत्थर लेकर उसे मारने दौड़ा। महिला ने पति से पत्थर छुड़ाकर उसके ही सिर पर दे मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

 रोहतक में चौहरा हत्याकांड

समलैंगिक संबंधों के चलते हरियाणा के रोहतक शहर में एक युवक ने अपने माता-पिता, छोटी बहन व नानी की हत्या कर डाली। हत्याकांड का आरोपी अभिषेक कहीं साइको किलर तो नहीं, यह जानने के लिए पुलिस ने मनोचिकित्सकों की चार सदस्यीय टीम से उसकी पड़ताल भी करवाई। करीब डेढ़ घंटे तक टीम ने आरोपी अभिषेक से कई सवाल पूछे। सवाल-जवाब के दौरान अभिषेक ज्यादातर समय सामान्य नजर आया। वह कभी रोने लगता तो कभी खामोश हो जाता था।

रोहतक में प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली, बेटी नेहा और बबली की मां रोशनी को गोली मारी गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अभिषेक के एक युवक क साथ समलैंगिक संबंध थे तथा वह अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता था। उसने अपने परिवार के लोगों से पांच लाख रुपए मांगे थे, जो उन्होंने देने से इंकार कर दिया था उसके समलैंगिक संबंधों का विरोध भी किया था। 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अप्राकृतिक यौन संबंध और समलैंगिकता से जुड़े क्राइम के अनगिनत ऐसे मामले हैं, जिनमें व्यक्ति का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व पारिवारिक जीवन तबाह हो गया। उनका बरसों से बनाया हुआ करियर व साख खत्म हो गई। उन्हें या तो जीवन से हाथ धोना पड़ा या फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 

J.K.Verma Writer

9996666769

jkverma777@gmail.com

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